छत्तीसगढ़

एस आर हॉस्पिटल….नोटिस जारी

By- HITESH SHARMA….बच्चे के जन्म के 6 साल बाद भी जन्म प्रमाण पत्र नही देने के मामले में अब जिला चिकित्सा अधिकारी ने एस आर हॉस्पिटल केम्प 2 की संचालक डॉ शीतल यादव को नोटिस जारी किया है साथ ही नर्सिंग होम एक्ट शाखा के अंतर्गत डॉक्टर शीतल यादव को तीन कार्यालय कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने भी कहा है साथ ही आदेश ना मानने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की बात भी कही है.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा यह आदेश 22 अगस्त को जारी किया गया है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि शिकायतकर्ता मोहम्मद इबरार कुरैशी पिता इशाक कुरैशी अहमदनगर कैंप 2 वार्ड क्रमांक 22 भिलाई द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई है कि उनकी पत्नी श्रीमती रहनुमा बेगम का दिनांक 21 मार्च 2014 को प्रसव आपके द्वारा कराया गया और अभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। परंतु अभी तक उनके पुत्र अल्फेज कुरैशी का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है । जन्म प्रमाण पत्र हेतु दूरभाष पर संपर्क करने पर आपके द्वारा अपशब्द कहते हुए अपमानित किया गया। जिसकी शिकायत जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग से भी की गई है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा एसआर हॉस्पिटल के संचालक डॉ शीतल यादव को शीघ्र ही मोहम्मद इबरार कुरैशी के पुत्र मोहम्मद अल्फेज कुरेशी का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने आदेश दिया गया है.

जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आदेश…

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