आपदा को अवसर में बदलने वाले हाई टेक होस्पिटल पर जुर्माना,मरीज के पैसे वापस करने के आदेश…

By- HITESH SHARMA…विश्व व्यापी महामारी कोरोना संकट के इस दौर में एक ओर जहां निजी अस्पतालों व डॉक्टरों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत कर दिया वहीं कुछ निजी अस्पताल ऐसे समय का फायदा उठाने में लगे हैं। दुर्ग के हाई टेक अस्पताल पर कोविड के इलाज के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर नर्सिंग एक्ट के तहत कार्यवाई की गई हैं। रिसाली के रहने वाले रमेश यादव की शिकायत पर नर्सिंग एक्ट 2013 के तहत बीएसआर हाईटेक हॉस्पिटल को 25 हजार 07 ₹ की राशि परिजनों को वापस करने और साथ ही राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमो का उलंघन करने पर 20 हजार ₹ की राशि का अस्पताल प्रबंधन पर जुर्माना हेतु नोटिस जारी किया हैं दुर्ग ज़िले मे बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने व संक्रमितों का इलाज करने निजी अस्पतालों को अधिकृत किया गया व इन अस्पतालों पर निगरानी रखने प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किये गए। निजी अस्पतालों पर नकेल कसने प्रदेश सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए एक राशि निर्धारित की सरकार द्वारा राशि तय करने के बाद भी भिलाई के हाईटेक हॉस्पिटल द्वारा कोरोना मरीज से अधिक पैसे वूसले गए मरीज ने इसकी शिकायत कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे से की गई जिसमे कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे के निर्देश पर बनी कमेटी ने इसे जांच के दौरान सही पाया और कलक्टर के निर्देश पर हाई टेक हॉस्पिटल पर जुर्माना लगाया गया है.
