मुकेश गुप्ता पर फिर कसा शिकंजा, अब भिलाई के सुपेला थाने में दर्ज हुई एफआईआर

निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है भिलाई पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज किया है भिलाई के सुपेला थाने में प्रमाणिक दस्तावेज़ आधारित तथ्यात्मक शिकायत पर मुकेश गुप्ता पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजिकृत किया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता मानिक मेहता ने मुकेश गुप्ता द्वारा दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए तथा इस नाते तत्कालीन साडा, भिलाई के पूर्व पदेन सदस्य होने के नाते, अपने पद व प्रभाव का उपयोग करते हुए साडा भंग होने के एक दिन बाद ही अर्थात् 9 जून 1998 को 2928 वर्ग फुट के आबंटित भूखण्ड के स्थान पर, उससे लगभग दोगुने भूखण्ड (5810.40 वर्ग फुट) की रजिस्ट्री चैक देकर दिनांक 11 जून 1998 को करवा ली थी, जबकी उक्त चैक की राशी 13 जून 1998 को जमा हुई थी, यानी कि बिना पैसे पाए ही विघटित हो चुकी साडा से मुकेश गुप्ता के अपने नाम उक्त जमीन चढ़ावा लेने का आरोप है जिसके बाद सोमवार को पुलिस ने सुपेला थाने में में अपराध क्रमांक 605/2019 पंजिबद्ध किया गया है वही मुकेश गुप्ता के वकील ने बताया कि पुरा मामला 21 साल पुराना है जो कानूनन वैध नही है साथ ही उन्होने शिकायतकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ ही राजधानी समेत पडोसी जिलो के कई थानो में संगीन अपराध दर्ज है और वो पहले भी कई शिकायते करते रहे है जिसकी जांच के बाद सभी मामलो को नस्तीबद किया जा चुका है.