Uncategorized
Trending

दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया समूह की तीन संस्थाओं पर लगाया 30 लाख 20 हजार का हर्जाना

दुर्ग-उपभोक्ता को परिपक्वता राशि का भुगतान समय पर नहीं करने के कृत्य को व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने सहारा इंडिया ग्रुप की संस्था सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी पर चार मामलों में 14,72,200 रुपये, स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक मामले में 13,54,892 रुपये एवं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर तीन मामलों में 1,92,668 रुपये मिलाकर कुल 30 लाख 20 हजार रुपये हर्जाना लगाया।

क्या है मामले..
सहारा ग्रुप की संस्था सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी ने रामनगर भिलाई निवासी श्भुनेश्वरी साहू से खाता खुलवा कर 3 वर्ष में रकम 1.6 गुना करने का आश्वासन देकर 252000 रुपये जमा कराये, साथ ही अनुसुइया साहू से 252000 रुपये, संजय कुमार साहू से 126000 रुपये एवं सुशील कुमार साहू से 126000 रुपये जमा कराये लेकिन 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इन्हें परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया। सहारा ग्रुप की अन्य संस्था स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ग्राम रौता जिला दुर्ग निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग केशोराम देशमुख से 848888 रुपये जनवरी 2016 में तीन वर्षों के लिये जमा कराये लेकिन नियत तिथि पर उसे भी ब्याज सहित परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया। सहारा ग्रुप की ही संस्था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा मासिक जमा योजना के तहत बोरसी दुर्ग निवासी श्रीमती राधा विजय देशलहरे से 45000 रूपये, हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी संदीप कर से 30000 रुपये, कलंगपुर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद निवासी मितेश कुमार साहू से 72000 रुपये जमा करवाया गया परंतु इन्हें भी परिपक्वता दिनांक के पश्चात राशि का भुगतान नहीं किया। अनावेदकगण का जवाब
8 में से चार मामलों में सहारा ग्रुप की संस्था प्रकरण में उपस्थित नहीं हुई जबकि बाकी मामलों में ये जवाब पेश किया कि अनावेदक संस्था द्वारा परिवादी को परिपक्वता राशि देने हेतु घुमाया नहीं जा रहा है, संपूर्ण दस्तावेज लेकर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण परिवादी को परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

फोरम का फैसला….
प्रकरण में पेश दस्तावेजों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने यह माना कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिपक्वता राशि वापस लेने के लिए लंबे समय तक उदासीनता भला क्यों बरतेगा जबकि परिवादी ने अधिवक्ता से विधिक नोटिस भी जारी कर आई है, इसके बाद भी अनावेदक अपने दायित्वों से विमुख बना रहा। यह प्रमाणित पाया गया कि परिपक्वता के बाद भी अनावेदकगण ने परिवादी को उसकी परिपक्वता राशि का मय ब्याज भुगतान नहीं किया जो कि व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य है।जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने सहारा ग्रुप की कंपनियों पर 30 लाख 19 हजार 7 सौ 80 रुपये हर्जाना लगाया साथ ही परिपक्वता राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। सहारा ग्रुप के संस्थानों की निम्नानुसार हर्जाना राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया :-

परिवादी- परिपक्वता राशि + मानसिक क्षति + वाद व्यय = कुल हर्जाना
1.भुनेश्वरी साहू- 449400 + 40000 + 1000 = 490440
2.अनुसुइया साहू- 449400 + 40000 + 1000 = 490440
3.संजय कु. साहू- 224700 + 20000 + 1000 = 245700
4.सुशील कु. साहू- 224700 + 20000 + 1000 = 245700
5.केशोराम देशमुख- 1303892 + 50000 + 1000 = 1354892
6.राधा देशलहरे- 60714 + 8000 + 1000 = 69714
7.संदीप कर- 38000 + 3000 + 1000 = 42000
8.मितेश कु. साहू- 72974 + 7000 + 1000 = 80974

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ful Bright Scholarships

error: Content is protected !!