अब शराब पीकर चलाया वाहन तो खैर नही

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में सड़क सुरक्षा संबंधित मोटर यान विधयेक 2019 पेश किया। जिसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इस विधयेक को पारित करने के प्रस्ताव पर राज्यसभा में वोटिंग भी कराई गई। बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े यह बिल लोकसभा से 23 जुलाई को ही पारित हो चुका था, जिसके बाद बुधवार को इस बिल पर चर्चा करते हुवे इसे पारित कर दिया गया है।
जिसके बाद अब मोटर व्हीकल एक्ट को शामिल करते हुवे कड़े प्रवधान बनाये गए है। जिसके तहत ट्राफिक नियमो को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। साथ ही इस प्रवधान में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर के अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही अगर हिट एंड रन में किसी की मौत होती है, तो 2 लाख का मुआवजा दिए जाने का प्रवधान है। इस बिल पर चर्चा करते हुवे राज्यसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष के सुझावों को भी बिल में शामिल किया है।